सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया बड़ा आदेश, कहा—पहले डिजिटल अरेस्ट घोटाले की राष्ट्रीय स्तर पर जांच करें
नई दिल्ली (आरएनआई)। देशभर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा निर्देश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई को प्राथमिकता के आधार पर इस घोटाले की अखिल भारतीय स्तर पर जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा統ित जांच अनिवार्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी राज्यों, खासकर विपक्ष-शासित पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना को निर्देश दिया कि वे डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की जांच के लिए सीबीआई को अनुमति दें और किसी तरह की बाधा न पैदा करें। अदालत ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों की एक ही एजेंसी द्वारा जांच होने से साइबर अपराध के पूरे नेटवर्क को समझने और अपराधियों तक पहुंचने में आसानी होगी।
अदालत ने आईटी सेक्टर से जुड़े मध्यस्थों को भी स्पष्ट आदेश दिया है कि वे डिजिटल अरेस्ट से संबंधित सभी तकनीकी जानकारियां और डेटा सीबीआई को उपलब्ध कराएं। साथ ही शीर्ष अदालत ने सीबीआई से कहा कि वह विदेशी साइबर ठिकानों, टैक्स हेवन देशों और अंतरराष्ट्रीय अपराधी नेटवर्क तक पहुंचने के लिए इंटरपोल की मदद ले।
साइबर धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ रही बैंकिंग ठगी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी किया। कोर्ट ने आरबीआई से पूछा कि साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल हुए बैंक खातों को तुरंत फ्रीज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग अब तक क्यों नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि तकनीक के उपयोग से ऐसे मामलों की कार्रवाई बेहद तेज की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक यूजर को कई सिमकार्ड जारी करने की नीति पर भी सवाल उठाया। न्यायालय ने केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग से कहा कि टेलिकॉम कंपनियों को इस बात का कड़ाई से पालन कराना चाहिए कि एक व्यक्ति को अनेक सिमकार्ड जारी न किए जाएं, क्योंकि यह प्रवृत्ति साइबर अपराध को बढ़ावा दे रही है।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश डिजिटल अरेस्ट जैसे नए और खतरनाक साइबर अपराध मॉडल पर सख्ती से लगाम लगाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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