शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा आदेश जारी

Jul 31, 2025 - 20:32
Jul 31, 2025 - 20:32
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शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा आदेश जारी

गुना (आरएनआई) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए शहर के विभिन्‍न क्षेत्रों में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश जारी किये हैं।

पुलिस अधीक्षक प्रतिवेदन के माध्‍यम से अवगत कराया गया है कि अनुसार शहर के विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 22:00 बजे तक माल वाहनों (जिनका वजन लदान रहित 7.05 टन से अधिक हो) का प्रवेश प्रतिबंधित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। 

जारी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराया है कि गुना शहर में अधिक संख्या में भारी वाहनों के शहर के मुख्य मार्गों पर चलने के कारण कभी भी दुर्घटना होने पर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना बनी रहती है।

इसे दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त वर्णित माल वाहन गुना नगरीय क्षेत्र में मारुति शोरूम गुना से शहर में भुल्लनपुरा, बूढे़ बालाजी, हनुमान चौराहा से

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