राहुल गांधी को पुणे की एक अदालत से लगा झटका, सत्यकी सावरकर की मां की वंशावली मांगने वाली अर्जी खारिज
पुणे की अदालत ने राहुल गांधी की वह अर्जी खारिज कर दी जिसमें उन्होंने सत्यकी सावरकर की मां की पारिवारिक जानकारी मांगी थी। अदालत ने कहा कि मामला लंदन में दिए भाषण से जुड़ा है, न कि वंशावली से।

पुणे (आरएनआई) पुणे की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सत्यकी सावरकर की मां की पारिवारिक जानकारी (वंशावली) मांगी थी। मामले में राहुल गांधी ने यह दलील दी थी कि सत्यकी ने अपनी पिता की तरफ का पारिवारिक विवरण तो दिया है, लेकिन मां की तरफ का नहीं, जो इस मामले में जरूरी है। लेकिन मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह मामला राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण से जुड़ा है, न कि किसी की पारिवारिक जानकारी से। इसलिए यह अर्जी खारिज की जाती है।
सत्यकी सावरकर, हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर के पड़पोते हैं और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। सत्यकी सावरकर की मां, हिमानी सावरकर, नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे की बेटी थीं। नाथूराम गोडसे वही हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी।
सत्यकी सावरकर ने एक और अर्जी देकर राहुल गांधी की जमानत रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि राहुल बार-बार सुनवाई टाल रहे हैं और जानबूझकर मामले में देरी कर रहे हैं। लेकिन अदालत ने यह अर्जी भी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि राहुल गांधी को पहले से ही व्यक्तिगत हाजिरी से छूट मिली हुई है और ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वह मामले को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में एक भाषण के दौरान कथित तौर पर कहा था कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा था और उन्हें इससे खुशी हुई थी।जिसके बाद सत्यकी सावरकर ने इसे झूठा, अपमानजनक और बदनाम करने वाला बयान बताते हुए राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है।
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