भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
गुना (आरएनआई) गुना अंतर्गत अनेक सार्वजनिक एवं निजी कुएं सुरक्षा दृष्टि से अनुपयुक्त स्थिति में हैं। कई स्थानों पर कुओं के चारों ओर सुरक्षा बोर्ड या चेतावनी के संकेतक नहीं लगे हैं, जिससे आमजन, विशेषकर बच्चे, वृद्धजन एवं मवेशियों के कुएं में गिरने की घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ गई हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुना जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेशनुसार जिले के अंतर्गत आने वाले सभी नगर निकाय, ग्राम पंचायतों एवं संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सरकारी कुओं के चारों और उचित सुरक्षा बाड़/ रेलिंग तत्काल लगवाएं तथा चेतावनी सूचक पट्टिकाएं (जैसेः "सावधान कुआं है", "दूर रहें", आदि) स्थापित करें। किसी भी स्थिति में कुएं को खुला नहीं छोडे। कुएं का मुख सदैव ढका रखा जावेगा एवं चारों तरफ से मजबूत फेंसिंग की जावेगी। जब तक उपयुक्त सुरक्षात्मक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से कुएं के 15 मीटर के दायरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। संबंधित थाना प्रभारी, ग्राम सचिव, पटवारी एवं नगरीय निकायों, जनपद पंचायत के अधिकारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं और उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें। कोई भी व्यक्ति जिसके संज्ञान में ऐसा कोई कुएं है जो विधिवत बंद नहीं है तो वह उसकी सूचना तत्काल निकटतम थाने/तहसील/कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को देगा। समस्त नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत अपने क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त खुले कुएं को विहित प्रक्रिया पालन कर बंद करायें। यह आदेश सार्वजनिक, निजी, परित्यक्त, चालू या अस्थायी रूप से उपयोग में न आने वाले सभी प्रकार के कुओं पर लागू होगा।
उक्त आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश गुना जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रातर्गत समस्त व्यक्तियों पर प्रभावशील होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 13 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस ना लिया गया तो आगामी दिनांक 12अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगा।
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