पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हर महीने ₹2.73 लाख पेंशन, पूर्व विधायक के रूप में फिर शुरू हुई पेंशन प्रक्रिया
विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। उन्होंने पूर्व विधायक के रूप में अपनी पेंशन फिर से शुरू किए जाने का आवेदन किया है। धनखड़ जुलाई 2019 तक पूर्व विधायक के रूप में पेंशन ले रहे थे।
जयपुर (आरएनआई) उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के करीब 40 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पूर्व विधायक के रूप में पेंशन के लिए आवेदन दिया है। धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक रहे थे। राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने उनके आवेदन पर प्रक्रिया शुरू कर दी है। धनखड़ को उनकी 75 वर्ष की उम्र को देखते हुए हर महीने 42 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी।
विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। उन्होंने पूर्व विधायक के रूप में अपनी पेंशन फिर से शुरू किए जाने का आवेदन किया है। धनखड़ जुलाई 2019 तक पूर्व विधायक के रूप में पेंशन ले रहे थे। धनखड़ के पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त होने के बाद यह पेंशन बंद कर दी गई थी। सचिवालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और पेंशन उपराष्ट्रपति पद से उनके इस्तीफे की तारीख से लागू होगी।
राजस्थान में पूर्व विधायकों की पेंशन एक कार्यकाल के लिए 35,000 रुपये प्रति माह से शुरू होती है। यह अगले कार्यकाल और उम्र के साथ बढ़ती जाती है। 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को 20 फीसदी की वृद्धि मिलती है। 74 वर्षीय धनखड़ पूर्व विधायक होने के नाते 42,000 रुपये प्रति माह पेंशन के हकदार हैं।
अधिकारियों ने बताया कि नियम के मुताबिक विधायक का कार्यकाल पूरा होते ही पूर्व विधायक की पेंशन चालू हो जाती है। पूर्व विधायक अगर किसी सरकारी पद पर चुना जाता है या मंत्री बना दिया जाता है तो उसकी पेंशन बंद हो जाती है। उक्त पद का कार्यकाल खत्म होने के बाद उसे विधानसभा सचिवालय को इसकी तय फॉर्मेट में सूचना देनी होती है। जिसके बाद पेंशन फिर शुरू हो जाती है।
जगदीप धनखड़ को तीन पदों- पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक के तौर पर करीब 2.73 लाख रुपये की पेंशन मिलेगी। इसमें पूर्व उपराष्ट्रपति के लिए करीब 2 लाख रुपये प्रति महीने, पूर्व विधायक के तौर पर 42 हजार रुपये और पूर्व सांसद के तौर पर 31 हजार रुपये हर महीने की पेंशन मिलेगी। धनखड़ यूं तो पूर्व राज्यपाल भी हैं, लेकिन पूर्व राज्यपाल को पेंशन नहीं मिलती है।
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