पूर्व NIA जज की सुरक्षा पर चिंता, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को हथियार लाइसेंस पर जल्द निर्णय का आदेश दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व NIA विशेष जज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और पुलिस को निर्देश दिया है कि वे उनके हथियार लाइसेंस की अर्जी पर जल्द फैसला लें। पूर्व जज ने नवंबर 2023 में आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने परिवार की सुरक्षा और आपराधिक खतरों का हवाला देते हुए आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस मांगा था।
नई दिल्ली (आरएनआई) दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस को निर्देश दिया है कि वे एक पूर्व विशेष जज की ओर से आर्म्स लाइसेंस की मांग को लेकर की गई याचिका पर जल्द से जल्द फैसला लें। यह जज पहले त्रिपुरा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के स्पेशल जज रह चुके हैं और फिलहाल दिल्ली में डेपुटेशन पर हैं। बता दें कि याचिकाकर्ता ने नवंबर 2023 में दिल्ली पुलिस के पास हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अपनी और परिवार की सुरक्षा का हवाला देते हुए यह लाइसेंस मांगा है।
दायर याचिका में पूर्व विशेष जज की ओर से कहा गया कि उनका परिवार दिल्ली में ही स्थायी रूप से रहता है और उन्हें आपराधिक खतरे हैं, ऐसे में आत्मरक्षा के लिए हथियार जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि याचिकाकर्ता और उनका परिवार बिना किसी सुरक्षा के रह रहे हैं, जिससे उनकी जान को सीधा और परोक्ष खतरा बना हुआ है।
मामले में इससे पहले न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की एकल पीठ ने 30 मई को दिए आदेश में कहा कि सरकारी वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि नवंबर 2023 के आवेदन पर फैसला लिया जाएगा और याचिकाकर्ता को सूचित किया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता को फैसले से असंतोष होता है, तो वे कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपायों का सहारा ले सकते हैं। इस आदेश के साथ ही अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।
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