न्यायालय ने दिया आदेश 122/3 भवन नंबर पर कब्जा दिलाने का, कोर्ट के नजीर पहुंच गए 122/1 पर कब्जा दिलाने

122/1 भवन नंबर पर कार्रवाई करने से नजर को रोका तो नजर ने कर दी पत्रकार और उसके भाइयों पर झूठी FIR

Dec 19, 2025 - 14:25
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गुना (आरएनआई) जिला गुना के मधुसुदनगढ़ से ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है, यहां बीजेपी नेता दीपक अग्रवाल ने हैदर अली से भवन नंबर 122/3 को खरीदा है, हैदर अली नशे का आदी था, और रजिस्ट्री मैं भी 122/3 भवन साफ लिखा हुआ है, रजिस्ट्री होने के बाद दीपक अग्रवाल ने हैदर अली के स्थान पर 122/3 को, नगर परिषद रिकॉर्ड में अपने नाम पर दर्ज कर लिया है, जो अब नगर परिषद की भवन पंजी रिकॉर्ड में 151 नंबर पर दर्ज है,और माननीय न्यायालय ने भी डिग्री आदेश में न्यायालय नजिर को 122/3 पर दीपक अग्रवाल को कब्जा दिलाने के जारी किए थे, पर नजिर को यह पता नहीं था कि भवन नंबर 122/3 कहां है, और नजिर ने न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पृस्तुत की, जिसमें कहा कि , मुझे पता नहीं है भवन नंबर 122/3 कहां है मामले में,नजिर ने रिपोर्ट में लिखा है की तहसील पटवारी /नगर परिषद बताएं कि भवन नंबर 122/3 कहां है, जिस पर न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए नगर परिषद मकसूदानगढ़ को भवन नंबर 122/3 की स्थिति स्पष्ट करने के आदेश जारी कर दिये गये दीपक अग्रवाल भवन नंबर 122/1 के भवन स्वामी साविर अली को ब्लेकमेल कर पेशा मांग रहा था जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय को की गई थी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एवं न्यायलय के आदेश पर थाना मक्सूदनगढ़ एवं नगर परिषद द्वारा जो जांच कर रिपोर्ट पेश की गई उसमें स्पष्ट हो गया कि 122/1 भवन और 122/ 3 भवन दोनों भवन अलग-अलग है और दोनों भवनों की चतुर सीमाएं भी अलग है, और 122/1 भवन नंबर अब नगर परिषद रिकॉर्ड की भवन पंजी में 149 नंबर पर साविर अली के नाम पर दर्ज है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं पूरव में गुना रोड़ एवं दरगाह पस्चिम में हेदर अली का भवन जो दीपक अग्रवाल के नाम पर दर्ज है उत्तर में मस्जिद एवं दक्षिण में आम रास्ता वताकर स्थित स्पष्ट की गई है। एवं हेदर अली का भवन नंबर 122/3 जो नगर परिषद की भवन पंजी में 151 पर दर्ज है की चतुर्थ सीमाये पूरव में साविर अली का भवन पस्चिम में नईम उल्लाह का मकान उत्तर में मस्जिद एवं शब्बीर अली का भबन एवं दक्षिण में पठान मोहोल्ला आम रास्ता वताकर स्थित स्पष्ट की गई है। जांच रिपोर्ट में भवन नंबर 122/ 3 में हैदर अली के पुत्र इकबाल अली का कब्जा पाया गया है, पर कोर्ट का नजीर बिना सूचना दिए,बिना नोटिस दिए न्यायालय के 122/3 के डिग्री आदेश पर भवन नम्बर 122/3 पर कार्यवाही नहीं करते हुए दीपक अग्रवाल से मिली भगत कर अपनी टीम के साथ भवन नंबर 122/1मे घुसने लगे और तोड़फोड़ करने की कोशिश करने लगे, जिसको लेकर पत्रकार टोनी शाह ने एवं भवन नंबर 122/1 के मालिक ने कोर्ट के नजर से कहा कि यह भवन नंबर 122/1है और कोर्ट का आदेश 122/3 पर कब्जा दिलाने का हुआ है, एवं नगर परिषद की एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट वताई जांच रिपोर्ट वताने के बाद भी वह भवन नम्बर 122/1 पर कब्जा दिलाने आमादा हो गया जवकी नाजिर रिपोर्ट अनुसार नाजिर को पता नहीं है कि भवन नंबर 122/3 कहा स्थित है ।

टोनी शाह पत्रकार एवं साविर अली ने कहा आप तहसीलदार महोदय को बुलाए आप नगर परिषद अधिकारी महोदय को बुलाए और जांच करिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि भवन नंबर 122/3 कहां है एवं जांच रिपोर्ट भी वताई गई परन्तु नाजिर ने ऐक ना सुनी और भवन नंबर 122/3 के स्थान पर भवन नम्बर 122/1 को तुड़वाने आमादा हो गया।भवन नंबर 122/1 में मुस्लिम समाज के लोगों का धार्मिक स्थल ताजिए का इमामबाड़ा है,जिसे तुड़वाने की कोशिश कोर्ट से आय नजीर और उनकी टीम करने लगे, सूचना मिलते ही, धीरे-धीरे मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ बढ़ती गई, तो कोर्ट के नाजिर भीड़ देखकर अपनी टीम को लेकर वापस लौट गए, और कोर्ट से आए नजीर को एहसास हो गया कि, नजर साहब अपनी टीम के साथ भवन नंबर 122/ 3 की जगह पर, भवन नंबर 122/1 पर कब्जा दिलाने घुस गए थे, फिर मामले में कोर्ट से आए नजर ने बीजेपी नेता दीपक अग्रवाल के साथ मिली भगत कर, पत्रकार टोनी शाह और भवन नंबर 122/1 के मलिक पर शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं हरिजन ऐट की झूठी एफआईआर दर्ज कर दी,जबकि मामले में भवन नंबर 122/1 के मालिक साबिर अली ने भी पुलिस में आवेदन देकर कोर्ट से आए नजर और उसकी टीम पर जबरन भवन नंबर 122/1 में घुसकर तोड़फोड़ की कोशिश करने पर कार्रवाई करने की मांग की है, जबकि मामले में यह भी स्पष्ट हो गया है कि नाजिर द्वारा 122/1 भवन पर कार्रवाई की जा रही थी जिसे पत्रकार टोनी शाह और उनके भाइयों द्वारा रोका जा रहा था, और वह कह रहे थे कि आप भवन नंबर 122/3 पर कार्रवाई करिए, भवन नंबर 122/3 का ही माननीय न्यायालय का आदेश है, जिस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति भवन नंबर 122/1 पर कार्रवाई से है,नजीर द्वारा कराई जा रही भवन नंबर 122/1 पर कार्रवाई के वीडियो से एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एवं न्यायलय के आदेश पर नगर परिषद मकसूदानगढ़ की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि नजिर द्वारा हेदर अली केभवन नंबर 122/ 3 की जगह पर साविर अली के भवन नंबर 122/1 पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जा रही थी। साविर अली द्वारा जिसकी सिकायत दर्ज करा कर उचित कार्यवाही करने की मांग की गई है।

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