देश में पहली बार पाँच वकील धारा 307/34 में दोषी करार – कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
इंदौर (आरएनआई) इंदौर जिला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीकृष्ण डागलिया ने एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आदेश सुनाया है।
मामला वर्ष 2009 का है, जब उज्जैन कोर्ट परिसर में वरिष्ठ पत्रकार घनश्याम पटेल पर जानलेवा हमला किया गया था। आरोप था कि पत्रकार को गवाही से रोकने के उद्देश्य से यह हमला किया गया।
लगभग 15 वर्षों तक चली सुनवाई, गवाही और बहस के बाद आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पाँच वकीलों को दोषी करार दिया है।
दोषी वकील।
धर्मेंद्र शर्मा।
शैलेंद्र शर्मा।
सुरेंद्र शर्मा (पिता)।
भवेंद्र शर्मा।
पुरुषोत्तम राय।
ये सभी पेशे से वकील हैं और कोर्ट ने इन्हें धारा 307/34 (हत्या के प्रयास और सामूहिक अपराध) में दोषी माना है।
यह देश का संभवतः पहला मामला है, जिसमें पाँच वकीलों को एक साथ गवाह पर जानलेवा हमले के मामले में दोषी ठहराया गया है।
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