तेलंगाना में 42% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, राष्ट्रपति के पास अटका बिल
नई दिल्ली (आरएनआई) तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के खिलाफ दायर हुई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तेलंगाना सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि अभी तक इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है।
तेलंगाना सरकार के मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि, 'ओबीसी कोटा बढ़ाने से पहले हमने सर्वेक्षण कराया और सर्वेक्षण के बाद, हमने कैबिनेट की मंजूरी ली। इसके बाद इसे सदन में पेश किया और फिर एक विधेयक का मसौदा तैयार किया। हमने इसे एक अधिनियम बनाया और राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति के पास भेजा। अब चार-पांच महीने हो गए हैं। यह राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास लंबित है। हमने एक जाति सर्वेक्षण कराया है। सभी राजनीतिक दलों ने इसे विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया है। कुछ लोगों ने इसे रोकने के लिए उच्च न्यायालय में मामला दायर किया। उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और सुनवाई 8 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई। कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर इसके खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा, और हमें उम्मीद है कि चुनाव 42 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही होंगे।'
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