ग्राम गणेशपुरा में घटित मारपीट प्रकरण की होगी मजिस्ट्रियल जांच
गुना (आरएनआई) 26 अक्टूबर को ग्राम गणेशपुरा थाना फतेहगढ़ में हुई घटना, जिसमें घायल रामस्वरूप नागर पुत्र गुलाबचंद नागर की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी, की मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी।
घटना में आरोपियों महेन्द्र नागर पुत्र रामनारायण नागर, जीतेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश नागर, कन्हैयालाल पुत्र शंकरलाल नागर, लोकेश, नवीन, हरीश पुत्र कन्हैयालाल नागर, नीतेश व देवेन्द्र पुत्र महेन्द्र नागर, कमलेशबाई पत्नि महेन्द्र नागर, लक्ष्मीबाई पत्नि जीतेन्द्र नागर, हुकुम नागर पुत्र रामनारायण नागर, प्रिंस व गौतम पुत्र राधेश्याम नागर तथा सम्मीबाई पत्नि ओमप्रकाश नागर के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 196 के अंतर्गत इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं मजिस्ट्रियल जांच अधिकारी गुना, श्रीमती शिवानी पाण्डे को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जांच के दौरान निम्न प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया जाएगा
मृतक रामस्वरूप नागर की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, घटना के कारण एवं इसके लिए प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी व्यक्ति, मृतक को समय पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई गई थी या नहीं, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आवश्यक सावधानियाँ एवं सुझाव।
मजिस्ट्रियल जांच के लिए 19 नवम्बर 2025 को दोपहर 12 बजे ग्राम गणेशपुरा तहसील बमोरी तथा 20 नवम्बर 2025 को दोपहर 12 बजे गुना में सुनवाई आयोजित की जाएगी। जिन व्यक्तियों को उक्त घटना के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जानकारी है, वे नियत दिनांक एवं स्थान पर उपस्थित होकर अपने साक्ष्य एवं बयान प्रस्तुत कर सकते हैं।
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