आतंकी उमर के सहयोगी शोएब को राहत नहीं, पटियाला हाउस कोर्ट ने NIA कस्टडी 10 दिन और बढ़ाई
नई दिल्ली (आरएनआई)। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम लाल किला बम ब्लास्ट केस में आरोपी शोएब को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को उसकी एनआईए कस्टडी 10 दिनों के लिए और बढ़ाने का आदेश दिया है। यह फैसला तब आया जब शोएब की मौजूदा हिरासत अवधि पूरी होने पर उसे कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया।
अदालत में पेशी के दौरान मीडिया को कोर्ट रूम से दूर रखा गया। एनआईए ने दलील दी कि मामले में अब भी कई अहम पहलू जांच के दायरे में हैं और आरोपी से पूछताछ आगे बढ़ाई जानी है। साथ ही, एजेंसी ने यह भी कहा कि शोएब से पूछताछ के दौरान आतंकी उमर और उसके नेटवर्क से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं, जिनके आधार पर आगे के षड्यंत्र का खुलासा करना बाकी है।
लाल किला बम ब्लास्ट जैसे गंभीर आतंकी मामले में जांच एजेंसी की कोशिश है कि पूरे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जाए और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाए। कोर्ट ने एनआईए की दलीलों को स्वीकार करते हुए शोएब की कस्टडी बढ़ाने का आदेश दे दिया।
करीबी सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और अहम खुलासे सामने आ सकते हैं, क्योंकि एनआईए आतंकियों के नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
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