3 राशन दुकानों के संचालकों पर राशन वितरण में अनिमियता पाये जाने पर करायी गयी प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज

Oct 2, 2024 - 20:05
Oct 2, 2024 - 20:06
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3 राशन दुकानों के संचालकों पर राशन वितरण में अनिमियता पाये जाने पर करायी गयी प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज

गुना (आरएनआई) कलेक्‍टर डॉ. सतेन्‍द्र सिंह के निर्देशानुसार तथा अनुविभागीय अधिकारी विकास कुमार आनंद द्वारा 3 राशन दुकानों के संचालकों पर राशन दुकान में अनियमितता तथा राशन सत्‍यापन में कमी मिलने से 3 रा‍शन दुकान संचालकों के खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है।

कनिष्‍ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमति इंदु शर्मा ने बताया कि राम स्वसहायता समूह के विक्रेता शिवानी शर्मा और मैनेजर क्रान्ति बाई के विरुद्ध थाना जामनेर में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। दुकान संचालक द्वारा राशन दुकान में अनिमियता किया जाना पाया गया है। दिनांक 20 अगस्‍त 2024 को जिला आपूर्ति अधिकारी के साथ जॉंच में विक्रेता उपस्थित नहीं थी। किसी अन्य संचालककर्ता को नियुक्त किया गया था। जो सूचना पत्र का जवाब देने जाता था। विक्रेता किसी भी समय दुकान में नहीं आती थी और उक्त दुकान में 47 क्विंटल गेहू और 14 क्विंटल चावल जॉंच में कम पाया गया। जिसके कारण गोदाम के सत्‍यापन में कमी पाई गयी। उक्त विक्रेता के विरुद्ध थाना जामनेर में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाया जाकर आवश्‍यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की गयी हैं । 

इसी प्रकार द्वारा सहकारी समिति द्वारा संचालित बरसत के विक्रेता नीरज धाकड़ विरुद्ध थाना जामनेर में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। दुकान संचालक द्वारा राशन की दुकान में अनिमियता किया जाना पाया गया है। दुकान में 51 क्विंटल गेहॅूं जॉंच में कम पाया गया, जिसके कारण गोदाम सत्‍यापन में कमी पाई गई। उक्त विक्रेता के विरुद्ध थाना जामनेर में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाया जाकर आवश्‍यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही के लिये एफआईआर प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी हैं । 
इसी प्रकार स्वसहायता समूह पचगोडिया के विक्रेता विनोद मीना और करेला के विक्रेता लाखन भील के विरुद्ध थाना मक्सूदनगढ़ में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। दुकान संचालक द्वारा राशन की दुकान में अनियमितता किया जाना पाया गया। दुकान में गेहॅूं और 83 क्विंटल चावल, बाजरा 7 क्विंटल जाच में कम पाया गया था। जिसके कारण गोदाम सत्‍यापन में कमी पायी गयी। उक्त विक्रेता के विरुद्ध थाना मक्सूदनगढ़ में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाया जाकर आवश्‍यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही करते हुये एफआईआर दर्ज करायी गयी हैं ।

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