दो कर्मचारियों पर अनाधिकृत लेन-देन का आरोप, तत्काल प्रभाव से निलंबित

Dec 11, 2025 - 21:18
Dec 11, 2025 - 21:19
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दो कर्मचारियों पर अनाधिकृत लेन-देन का आरोप, तत्काल प्रभाव से निलंबित

गुना (आरएनआई) अनाधिकृत रूप से राशि के लेन-देन के दो मामलों में महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक ग्रेड-3 श्रीमती श्‍वेता शर्मा एवं भृत्य  मुंशीलाल जाटव को विभागीय नियमों के उल्लंघन पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

सहायक ग्रेड-3 महिला एवं बाल विकास परियोजना आरोन वर्तमान पदस्‍थापना आईसीडीएस गुना ग्रामीण श्रीमती श्वेता शर्मा का अनाधिकृत रूप से  राशि का लेन-देन करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जो कार्यालय में प्राप्त हुआ। वीडियो की सत्यता की जांच हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास गुना द्वारा एक जांच दल गठित किया गया। जांच दल द्वारा उक्‍त वीडियो को सत्य पाया तथा इसे म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 3, 6 एवं 9 का उल्लंघन और कदाचार घोषित किया। जांच के आधार पर श्रीमती शर्मा को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना राधौगढ़ निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

इसी प्रकार परियोजना आरोन के भृत्य मुंशीलाल जाटव का भी अनाधिकृत राशि लेन-देन का मामला वायरल वीडियो के आधार पर सामने आया। जांच में पाया गया कि उनका यह कृत्य भी म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 3, 6 एवं 9 का उल्लंघन और कदाचार की श्रेणी में आता है। इस पर उन्हें भी म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना गुना ग्रामीण निर्धारित किया गया है तथा उन्हें भी नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

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