सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, 10 दिन में मांगा जवाब
नई दिल्ली (आरएनआई) — सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो की याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। अदालत ने केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिका में गीतांजलि ने अपने पति की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हुई गिरफ्तारी को अवैध और मनमाना बताते हुए रिहाई की मांग की है।
24 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने केंद्र और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि वे 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करें। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 नवंबर तय की है।
पीठ ने गीतांजलि आंगमो की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को भी, यदि आवश्यक हो, जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी है।
पहले भी मांगी थी संशोधित याचिका की अनुमति
इससे पहले, गीतांजलि आंगमो ने सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली संशोधित याचिका दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुमति दी थी और 15 अक्टूबर की सुनवाई टाल दी थी।
फिलहाल सोनम वांगचुक राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। पिछली सुनवाई के दौरान सिब्बल ने अदालत से आग्रह किया था कि वांगचुक को अपनी पत्नी के साथ कुछ नोट्स साझा करने की अनुमति दी जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दी थी।
एनएसए के तहत की गई थी गिरफ्तारी
पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था। दो दिन पहले यानी 24 सितंबर को लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जो हिंसक हो गए। इन घटनाओं में चार लोगों की मौत और करीब 90 लोग घायल हुए थे।
सरकार ने आरोप लगाया था कि सोनम वांगचुक ने अपने भाषणों और अपीलों से भीड़ को भड़काया, जिसके बाद हिंसा हुई। इसी आधार पर उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया।
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