सड़क हादसों पर केंद्र सरकार का कड़ा रुख: 500 मीटर दायरे में दोबारा हादसा हुआ तो ठेकेदार पर 50 लाख रुपये तक जुर्माना
नई दिल्ली (आरएनआई) — देश में बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के एक ही हिस्से में बार-बार दुर्घटना होने पर ठेकेदारों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव वी. उमाशंकर ने बताया कि मंत्रालय ने बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मॉडल के अनुबंध दस्तावेजों में संशोधन किया है। इसके तहत ठेकेदारों को अब हर सड़क हादसे की स्थिति में क्रैश मैनेजमेंट और सुधारात्मक कार्रवाई करना अनिवार्य होगा।
एक ही जगह दोबारा हादसा हुआ तो ठेकेदार पर भारी जुर्माना
नई व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी 500 मीटर के दायरे में एक वर्ष के भीतर एक से अधिक सड़क हादसे होते हैं, तो उस सड़क का निर्माण या रखरखाव करने वाले ठेकेदार पर 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि उसी जगह अगले वर्ष भी हादसा दोहराया गया, तो जुर्माना बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक कर दिया जाएगा।
उमाशंकर ने बताया कि देशभर में अब तक लगभग 3,500 ब्लैक स्पॉट (दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र) चिन्हित किए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य इन सभी स्थानों पर संरचनात्मक और सुरक्षा सुधार कर सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है।
दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना
सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर इलाज दिलाने के लिए कैशलेस इलाज योजना शुरू करने का निर्णय भी लिया है। योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को नामित अस्पतालों में पहले सात दिनों तक अधिकतम ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।
यह योजना मार्च में चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी और अब इसे छह राज्यों तक विस्तारित किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि इस पहल से सड़क हादसों में घायल लोगों की समय पर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित होगी और मौतों की संख्या में कमी आएगी।
एक ही 500 मीटर क्षेत्र में बार-बार हादसा होने पर ठेकेदार पर ₹25–₹50 लाख तक जुर्माना।
BOT मॉडल के अनुबंधों में सुरक्षा और सुधारात्मक प्रावधान जोड़े गए।
देशभर में 3,500 ब्लैक स्पॉट चिन्हित।
सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा।
योजना जल्द पूरे देश में लागू होगी।
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