मालेगांव विस्फोट मामला: साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी, एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला
महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोट मामले के लगभग 17 साल बाद एनआईए की विशेष अदालत गुरुवार को फैसला सुनाया। यह सर्वाधिक संवेदनशील मामलों में से एक रहा है, क्योंकि इसमें हिंदू और भगवा आतंकवाद शब्दों का प्रयोग किया गया था।
मुंबई (आरएनआई) एनआईए कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 29 सितंबर, 2008 को नासिक के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। इससे पहले एनआईए के विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। ऐसे में 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में जब विशेष एनआईए न्यायाधीश एके लाहोटी की कोर्ट ने फैसला सुनाया, तब पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपी उपस्थित थे।
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