भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट जाने की मिली अनुमति
भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट जाने की मिली अनुमति
नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका की स्वीकार्यता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। यह याचिका उनके भतीजे और बीजेपी सांसद विजय बघेल ने दायर की थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि अगर ऐसी अर्जी दाखिल की जाती है तो हाईकोर्ट को चाहिए कि वह दूसरी पक्ष को सुनने के बाद ही मामले की मेरिट पर आगे बढ़े।
सुनवाई के दौरान बघेल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और सुमीर सोढ़ी ने कहा कि ‘मौन अवधि’ के उल्लंघन को भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता, इसलिए मामला स्वीकार योग्य नहीं है। बीजेपी सांसद विजय बघेल ने आरोप लगाया था कि भूपेश बघेल ने 5 बजे के बाद पाटन विधानसभा क्षेत्र में रैली निकालकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन किया। उन्होंने चुनाव को अमान्य करने और पूर्व मुख्यमंत्री को छह साल तक चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भूपेश बघेल हाईकोर्ट में जाकर इस याचिका की वैधता को चुनौती दे सकेंगे।
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