बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम के लिए महिला एवं बाल विकास, श्रम, शिक्षा तथा पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया अभियान
गुना (आरएनआई) कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के आदेशानुसार बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है। बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम हेतु गठित महिला एव बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा हनुमान चौराहे एवं जिला अस्पताल परिसर जाकर निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान कोई भी बालक बालिका भिक्षावृत्ति करता हुआ नही पाया गया। बाल संरक्षण अधिकारी मबावि विजय साहू द्वारा आमजन को अवगत कराया गया कि बाल भिक्षावृत्ति एक अपराध है, जिसमें भिक्षा लेना व भिक्षा देना दोनों अपराध है। बाल अधिनियम 1960 की धारा 42 के अनुसार जो कोई भी किसी बच्चे को भिक्षावृत्ति के लिए प्रेरित करता है उसे 7 से 10 वर्ष तक की कैद एवं 5 लाख तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। साथ ही आमजन को बताया कि यदि बाल भिक्षावृत्ति करते हुए कोई बालक बालिका पाया जाये तो चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर सूचना दे सकते हैं।
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