फलौदी हादसे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: NHAI और राजस्थान सरकार से दो हफ्ते में रिपोर्ट तलब
जयपुर/नई दिल्ली (आरएनआई) — राजस्थान के फलौदी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे, जिसमें 15 लोगों की मौत और कई घायल हुए थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राजस्थान सरकार से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और विजय विश्नोई की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजमार्गों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी गंभीर चिंता का विषय है। अदालत ने NHAI को निर्देश दिया कि वह राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबों, निर्माणों और सड़क की गुणवत्ता से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे।
पीठ ने कहा, “राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति जनता के जीवन से जुड़ा मुद्दा है। ढाबों और अन्य अनधिकृत निर्माणों से सड़क सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है।” अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एस. नाडकर्णी को इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया और राजस्थान के मुख्य सचिव को भी पक्षकार बनाया, ताकि वे विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने अदालत को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार पूरी तरह सहयोग करेगी और हर आवश्यक जानकारी समय पर न्यायालय को उपलब्ध कराएगी।
अदालत ने सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुए एक अन्य सड़क हादसे का भी संज्ञान लिया और राज्य के मुख्य सचिव को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों की रिपोर्ट आने के बाद सड़क सुरक्षा और सड़क किनारे ढांचों के नियमन के लिए एक एकीकृत नीति (Unified Policy) बनाने पर विचार किया जाएगा।
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