पद की ज़िम्मेदारी में लापरवाही पर कलेक्टर ने बढ़ाई दो कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि
गुना (आरएनआई) कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने पदीय कर्तव्यों में लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरतने के मामलों में दो सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि 6-6 माह के लिए बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश अनुसार रामकिशन भिलाला, सहायक ग्रेड-3, जो कि तहसील आरोन के अंतर्गत वृत्त पनवाडीहाट में न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रवाचक पद पर कार्यरत हैं, की रीडर आईडी पर 319 आवेदन लंबित पाए गए। इस संबंध में उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर तीन दिवस में उत्तर मांगा गया था, किंतु प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि श्री भिलाला द्वारा कार्य में लापरवाही व अनुशासनहीनता बरती गई, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है। फलस्वरूप, उनकी परिवीक्षा अवधि 6 माह के लिए बढ़ा दी गई है।
दूसरे प्रकरण में, कु. श्वेता इंदवार, सहायक ग्रेड-3, जो कि पूर्व में तहसील गुना ग्रामीण के वृत्त सिरसी में न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रवाचक पद पर कार्यरत थीं, ने स्वामित्व योजना के प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित रखा, जिससे योजनांतर्गत कार्यों का समय पर निराकरण नहीं हो पाया। इस पर भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, लेकिन उत्तर असंतोषजनक होने व कर्तव्यपालन में लापरवाही सिद्ध होने पर कु. इंदवार की परिवीक्षा अवधि भी 6 माह के लिए बढ़ा दी गई है।
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