निठारी कांड में सीबीआई, यूपी सरकार और पीड़ित परिवारों को झटका; सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई खारिज
देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निठारी कांड में सीबीआई, यूपी सरकार और पीड़ित परिवारों की तरफ से दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये याचिकाएं आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी करने के खिलाफ दायर की गई थी।
नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के बहुचर्चित निठारी कांड में आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी करने के खिलाफ दायर 14 अपीलों को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए बरी करने के फैसले में कोई कानूनी गड़बड़ी या गलती नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जिस समय नाले से बच्चों की खोपड़ियां और अन्य सामान बरामद हुए थे, वह बरामदगी सुरेंद्र कोली के बयान के आधार पर नहीं की गई थी। ऐसे में यह कानूनी रूप से सबूत के तौर पर मान्य नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जब तक पुलिस किसी आरोपी का बयान ठीक तरीके से दर्ज नहीं करती और उसके बाद बरामदगी कराई जाती है, तब तक वह बरामद सामान अदालत में सबूत नहीं माना जा सकता।
इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही यह कहते हुए सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया था कि केस में पर्याप्त और कानूनी रूप से मान्य सबूत नहीं हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी निर्णय को सही ठहराया है।
साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव में कई बच्चों और महिलाओं के गायब होने और बाद में उनके शवों के टुकड़े एक मकान के पास नाले से मिलने के बाद यह मामला सामने आया था। इस मामले में सुरेंद्र कोली और उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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