नाले में दिवाल बनाने वाले कॉलोनाइजरों पर FIR होगी, कलेक्टर को दिए निर्देश: सिंधिया

Aug 25, 2025 - 17:55
Aug 25, 2025 - 18:08
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गुना (आरएनआई) क्या अवैध दीवाल बनाने वाले कॉलोनाइजर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी? आज जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से ये सवाल  पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने सवाल से सहमत होकर कहा, होना चाहिए। साथ ही तत्काल कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल का ध्यान आकर्षित करते हुए निर्देशित किया कि, कलेक्टर साहब ये जो कॉलोनाइजर ने किया था कल जो वहां उस पर भी एक्शन होना चाहिए। देखिए वीडियो।?

गौरतलब है कि शनिवार की शाम को श्री सिंधिया ने स्वयं भगतसिंह कॉलोनी पहुंचकर वहां गोपालपुरा तालाब से निकले नाले पर बनाई जा रही अवैध दीवार (चीन की दीवार) देखी थी। भू माफिया की करतूत देखकर केंद्रीय मंत्री भी हैरान रह गए थे। उन्होंने तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों को उक्त दीवार तोड़ने के निर्देश दिए थे। आज सुबह से पोकलेन मशीन से उस दीवार की तुड़ाई शुरू कर दी गई। जिसे बचाने के प्रयास कई स्तरों से कल शाम तक जारी थे।

शहर के सभी बरसाती नालों में ऐसे ही अवैध निर्माणों के कारण भयंकर अवरोध उत्पन्न हुए हैं। ऐसे अवैध अतिक्रमण के कारण नालों से पानी की निकासी बाधित हो गई है। 29 जुलाई को ऐसे ही अतिक्रमणों को वजह से बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया था। इस दौरान कुछ लोगों की बाढ़ के पानी में बह जाने से मौत हो गई थी। जबकि नानाखेड़ी पुल के पास अपनी गुमटी से बहे कुशवाह समाज के एक युवक बबलू का तो आज तक पता नहीं चल सका है।

पैसे की हवस में जमीन के गोरखधंधे में लिप्त भूमाफिया इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें अपने ही शहर और शहरवासियों की जान माल की फिक्र नहीं है। दो दशक पहले तक फुटपाथी रहे कई भूमाफियाओं ने तो सरकारी जमीनों की गट्टसट्ट करने को ही पेशा बना लिया है। पैसे की चकाचौंध और पैसे के बूते मिले संरक्षण के चलते इनकी आत्माएं मर सी गई हैं। ये खुद को गुनहगार मानने तक तैयार नहीं हैं।

इधर बाढ़ में अपने परिजनों को गंवा चुके और लाखों का नुकसान उठा चुके जागरूक लोगों की मांग है कि नालों में अवैध अतिक्रमण के कारण ही बाढ़ ने विकराल रूप लिया। जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई। इसके दोषी अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 105 (304 आईपीसी) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाना चाहिए। साथ ही अवैध निर्माण तोड़ने का खर्चा भी उन्हीं से वसूलना चाहिए।

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