ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल पर हाई कोर्ट नाराज, सरकार को दिए एक्शन लेने के निर्देश

Jan 2, 2024 - 17:42
Jan 2, 2024 - 17:42
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ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल पर हाई कोर्ट नाराज, सरकार को दिए एक्शन लेने के निर्देश

जबलपुर (आरएनआई) केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून में किये गए बड़े बदलाव के बाद हड़ताल पर गए ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल पर मप्र हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है, कोर्ट में पेश की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इनके खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं।

नागरिक उपभोक्ता मंच ने लगाई जनहित याचिका 
ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मंच ने जबलपुर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की जिसमें हड़ताल से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित होने और उससे नागरिकों को होने वाली असुविधा के बारे में कहा गया, कोर्ट ने आज याचिका पर सुनवाई की।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से एक्शन लेने के निर्देश दिए  
हाई कोर्ट ने कहा हड़ताल से अति आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो रही है जो ठीक नहीं है, राज्य सरकार ने उसके द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी कोर्ट की दी, कोर्ट ने सरकार से कहा सरकार जल्दी इस पर  एक्शन ले और हड़ताल में शामिल एसोसिएशनों पर भी कार्यवाही करे।

हिट एंड रन कानून में केंद्र सरकार ने किये हैं ये बदलाव 
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों हिट एंड रन कानून में बड़ा संशोधन करते हुए दोषी व्यक्ति के लिए 2 साल की सजा को बढ़ाते हुए 10 साल किया और जुर्माने की रही भी 10 लाख रुपये कर दी जिसके बाद से खासकर ट्रक ड्राइवर्स विरोध कर रहे हैं , अब उन्हें बस ड्राइवर्स, लोकर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स का सपोर्ट भी मिल गया है, उधर हड़ताल के चलते आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं जिसपर कोर्ट ने नाराजी जताई है।

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