जिला पंचायत गुना के स्‍वामित्‍व की दुकानों का किराया जमा नही करने वाले 46 दुकानदारों को किया गया सूचना पत्र जारी

Dec 2, 2025 - 21:10
Dec 2, 2025 - 21:22
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गुना (आरएनआई) अपर कलेक्‍टर (विकास) एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  अभिषेक दुबे द्वारा जिला पंचायत गुना के स्‍वामित्‍व की दुकानों का किराया जमा नही करने वाले 46 दुकानदारों को 07 दिवस के भीतर किराया जमा करने के संबंध में अंतिम सूचना पत्र जारी कर किये गये हैं।

जारी सूचना पत्र अनुसार  सुनील यादव दुकान क्रमांक 03,गायत्री मंदिर के सामने जिला पंचायत कॉम्‍पलेक्‍स एबी रोड गुना, मदनलाल ओझा दुकान क्रमांक 22, शैलेन्‍द्र शर्मा दुकान क्रमांक 24, अनिता शर्मा दुकान क्रमांक 25, दिनेश रघुवंशी दुकान क्रमांक 27, बनवारी लाल धाकड़ 29, लक्ष्‍मण सिंह कुशवाह दुकान क्रमांक 31, अमित वर्मा दुकान क्रमांक सी1, दीपक वर्मा दुकान क्रमांक सी2, विजय जैन दुकान क्रमांक सी3, बलराम रजक दुकान क्रमांक सी6, रघुराज रघुवंशी सी9, प्रकाश बाई दुकान क्रमांक सी10, मनमोहन सिंह कुशवाह दुकान क्रमांक सी11, रति देवी दुकान क्रमांक बी 49, दीपक रघुवंशी दुकान क्रमांक ए1, सरोज बाई रघुवंशी दुकान क्रमांक ए2, आनंद सिंह लोढा दुकान क्रमांक ए8, मनीष दुकान क्रमांक ए9, किरण कुशवाह दुकान क्रमांक ए10, राजकुमार कुशवाह दुकान क्रमांक ए11, किरण रघुवंशी दुकान क्रमांक ए12, संदीप सिंह कुशवाह दुकान क्रमांक ए13, वीरेन्‍द्र शिवहरे दुकान क्रमांक ए14, सुखपाल दुकान क्रमांक ए15, हेमलता दुकान क्रमांक ए18, आलोक तिवारी दुकान क्रमांक ए19, रजनी गोयल दुकान क्रमांक ए17, मुनेश कुमार दुबे दुकान क्रमांक 01, विवेक रघुवंशी दुकान क्रमांक 28, नरेन्‍द्र कुमार जैन दुकान क्रमांक बी1, आनंद कुमार गुप्‍ता दुकान क्रमांक बी2, बनवारी लाल धाकड़ दुकान क्रमांक बी3, पुष्‍पा देवी दुकान क्रमांक बी4, मजूलता शर्मा दुकान क्रमांक बी5, मोहनीश तिवारी दुकान क्रमांक बी6, संजय सिंह यादव दुकान क्रमांक बी7, कबूल सिंह धाकड दुकान क्रमांक बी8, बारेलाल धाकड़ बी9, सुषमा जैन दुकान क्रमांक बी10, संजीव कुमार सेन दुकान क्रमांक बी 11, संजय गुप्‍ता दुकान क्रमांक बी12, पंकज शर्मा दुकान क्रमांक बी13, परमाल सिंह दुकान क्रमांक बी14, सरोज बाई दुकान क्रमांक बी15, नरेन्‍द्र चतुर्वेदी दुकान क्रमांक ए16 गायत्री मंदिर के सामने जिला पंचायत कॉम्‍पलेक्‍स एबी रोड गुना के विरूद्ध सूचना पत्र जारी किये गये हैं।
कार्यालय जिला पंचायत गुना द्वारा संबंधितों के विरूद्ध सूचना पत्र जारी कर जिला पंचायत के स्वामित्व की दुकानों का लम्बित कराया जमा किये जाने हेतु लेख किया गया था। किन्तु संबंधित दुकानदारों द्वारा समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी दुकान किराया राशि जमा नहीं की गई है। संबंधितों द्वारा नियमित किराया जमा नहीं किए जाने से माह सितम्‍बर, 2025 की स्थिति में एवं विलम्ब शुल्क राशि बकाया है, जो वसूली योग्य है। इस संबंध में उक्त आशय का सूचना-पत्र पुनः जारी कर संबंधित दुकानदारों को सूचित किया गया है, कि उपरोक्त लम्बित दुकान किराया राशि सूचना पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर जमा कर नवीन अनुबन्ध पत्र जिला पंचायत गुना के पक्ष में अनिवार्यतः सम्पादित कराया जावें। अन्यथा की स्थिति में अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार किराये पर आवंटित दुकान को खाली कराया जाकर बकाया सम्पूर्ण किराया राशि की वसूली संबंधितों की प्रतिभूति जमा राशि से की जावेंगी। यदि प्रतिभूति राशि से पर्याप्त किराया राशि की वसूली नहीं हो पाती है, तो संबंधितों की चल-अचल सम्पत्ति से भू-राजस्व की तरह आरआरसीजारी कर बकाया राशि की वूसूली की जावेगी।यदि बकाया राशि गलत हो तो जमा रसीद एवं जिला पंचायत से किए गए अनुबंध की छायाप्रति के साथ संबंधित दुकानदार अपना पक्ष निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करें। नियत समयावधि में अभ्यावेदन/ पक्ष प्रस्तुत नहीं करने की दशा में नियमानुसार आगामी कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यालय स्‍वतंत्र रहेगा, जिसका संपूर्ण उत्‍तरदायित्‍व संबंधितों का होगा।

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