चुनाव आयोग का स्पष्ट संदेश: बिहार चुनाव पर आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू
नई दिल्ली (आरएनआई)। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (एमसीसी) सिर्फ राज्य सरकार पर ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार पर भी लागू होगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार बिहार से जुड़े किसी भी बड़े एलान या नई नीति की घोषणा चुनाव प्रचार के दौरान नहीं कर सकेगी।
चुनाव आयोग ने बताया कि आचार संहिता निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होते ही लागू हो गई थी। बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे – पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को। मतगणना 14 नवंबर को होगी।
आयोग ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि नागरिकों की निजता का सम्मान किया जाए, और किसी भी राजनीतिक गतिविधि के लिए लोगों के घरों के बाहर धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, बिना संपत्ति मालिक की अनुमति के किसी भी निजी या सरकारी भवन, दीवार या जमीन पर झंडे, पोस्टर या बैनर नहीं लगाए जा सकते।
मुख्य सचिव बिहार को भी निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से सभी राजनीतिक पोस्टरों और नारेबाजी को हटाया जाए। किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े व्यक्ति द्वारा सरकारी गाड़ियों या आवास का गलत इस्तेमाल और सरकारी पैसे से विज्ञापन जारी करना भी रोकने के आदेश दिए गए हैं।
चुनाव आयोग ने कहा कि इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा, ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके।
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