गुना शहर में सुबह 6 से रात 11 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
गुना (आरएनआई) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा पुलिस अधीक्षक प्रतिवेदन के आधार पर शहर में दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं जनसुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 116 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेशनुसार गुना शहर की सीमा में प्रतिबंधित अवधि में प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक लदान रहित 7.05 टन से अधिक वजन वाले भारी माल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त वर्णित माल वाहन मारुति शोरूम, भुल्लनपुरा, बूढ़े बालाजी एवं हनुमान चौराहा से शहर के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। अशोकनगर की ओर से आने-जाने वाले मालवाहन बिलोनिया बायपास नानाखेड़ी मंडी गेट हनुमान चौराहा - कैंट चौराहा मार्ग से ही आवागमन करेंगे तथा प्रतिबंधित समय में नानाखेड़ी मंडी को छोड़कर अन्य आंतरिक मार्गों में प्रवेश नहीं करेंगे। स्कूल बसें, विद्यालय/महाविद्यालय की पुस्तकें/कागज, पेट्रोल/डीजल/केरोसिन/एल.पी.जी. गैस एवं दूध आपूर्ति करने वाले वाहन जो शहर के भीतर लोडिंग-अनलोडिंग के लिये आते हैं, उन्हें प्रतिबंध से छूट रहेगी। व्यावसायिक कार्य में लगे ट्रैक्टर-ट्रॉली का प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश प्रतिदिन प्रातः 11:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक वर्जित रहेगा। किसी विशेष परिस्थिति में किसी भारी वाहन को शहर में प्रवेश की अनुमति अपर जिला दण्डाधिकारी अथवा उप पुलिस अधीक्षक (यातायात), गुना द्वारा दी जा सकेगी।
प्रतिबंधित घोषित किये गये क्षेत्र में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 118 के अन्तर्गत नियमों का पालन किये जाने हेतु उक्त मार्गों के प्रवेश स्थान पर आवश्यक सूचना सहज गोचर स्थानों पर लगाये जायेगें। तथा उक्त आदेश का क्रियान्वयन किये जाने हेतु यातायात पुलिस की तैनाती करते हुए भारी वाहनों के प्रवेश को रोका जायेगा।
उक्त आदेश लोकहित में पारित किया गया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दिनांक 21 नवंबर 2025 तक प्रभावशील रहेगा।
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