गुना शहर में संचालित ऑटो व ई-रिक्‍शाओं के लिये यातायात पुलिस की ओर से आवंटित किये जा रहे नये सिरे से नवीन टी.पी. नंबर

सभी ऑटो व ई-रिक्‍शा चालक अथवा मालिक दिनांक 25 जून तक अपने वाहन पर नवीन टी.पी. नंबर अंकित अवश्‍य कराएं

Jun 22, 2025 - 16:51
Jun 22, 2025 - 16:53
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गुना शहर में संचालित ऑटो व ई-रिक्‍शाओं के लिये यातायात पुलिस की ओर से आवंटित किये जा रहे नये सिरे से नवीन टी.पी. नंबर

गुना (आरएनआई) गुना जिले में संचालित ऑटो व ई-रिक्‍शा के रजिस्‍ट्रेशन नंबर के अतिरिक्‍त यातायात पुलिस गुना की ओर से अपना टी.पी. नंबर (ट्राफिक पुलिस नंबर) आबंटित किया जाता है, जिसे ऑटो व ई-रिक्‍शा के आगे-पीछे व दांये-वांये स्‍पष्‍ट व एक निर्धारित आकार में अंकित कराया जाता है, ताकि आवश्‍यकता पड़ने पर वाहन दूर से पहचाना जा सके । लेकिन प्राय: देखने में आ रहा है कि कई वाहनों पर टी.पी. नंबर अंकित नहीं हैं और कई वाहनों पर अंकित टी.पी. नंबर को ठीक से पड़ा ही नहीं जा पा रहा है । जिसे दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के निर्देशों पर यातायात प्रभारी निरीक्षक अजयप्रताप सिंह द्वारा शहर में संचालित सभी ऑटो व ई-रिक्‍शा के लिये नये सिरे से नवीन टी.पी. नंबर आबंटित किये जाने का निर्णय लिया गया और निर्णयानुसार ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा को नवीन टी.पी. नंबर (ट्रेफ़िक पुलिस नंबर) यातायात थाना गुना “ गायत्री मंदिर के पास ” से आवंटित किए जा रहे हैं, जो दिनाक 25 जून तक आबंटित किये जावेंगे ।

. टी.पी. नंबर पूर्णत: नि:शुल्क प्रदाय किया जाएगा, इसके लिये कोई पैसा नहीं लिया जाएगा ।  वाहनों पर आगे पीछे और दॉंये-बॉंये साइड टी.पी. नंबर स्पष्ट व निर्धारित आकार में अंकित अवश्‍य कराएं । टी.पी. नंबर प्रदान करते समय वाहन के काग़ज़ात चेक नहीं होंगे, आपसे केवल ऑटो चालक/ऑटो मालिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड की जानकारी ली जाएगी । अगर टी.पी. नंबर के लिए कोई परेशानी आए अथवा कोई अवैध पैसे की मॉंग करता है तो सीधे टी.आई. ट्रैफिक को मोबाइल 9827783792 पर सूचित करें ।

शहर में संचालित सभी ऑटो रिक्‍शा एवं ई-रिक्‍शा चालक अथवा मालिक दिनांक 25 जून 2025 तक यातायात थाने से अपने वाहन का नवीन टी.पी. नंबर प्राप्‍त कर वाहन पर आगे-पीछे, दांये-वायें स्‍पष्‍ट व निर्धारित आकर में अवश्‍य अंकित करा लें । अन्‍यथा दिनांक 26 जून से बिना नवीन टी.पी. नंबर वाले वाहनों पर यातायात पुलिस के द्वारा सख्‍त चालानी कार्यवाही की जावेगी । इसलिये जुर्माने की कार्यवाही से बचना है तो अपने वाहन पर नवीन टी.पी. नंबर अवश्‍य अंकित करा लें ।

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