गुना में अविवाहित दिव्यांग से पत्नी के कागज मांगने पर विवाद, बोला—"तीन दिन में बहू कहां से लाऊं?"
गुना (आरएनआई) मामला गुना जिले की आरोन तहसील का है । पवन अहिरवार का नगर पालिका आरोन की आवास सूची में नाम था । लेकिन पवन के घर नगर पालिका का पत्र पहुंचा जिसमें जिक्र है कि आपके आवेदन में पत्नी का नाम नहीं है आवास की सुविधा उसी को दी जा सकती है जिसमें पति पत्नी का नाम होना आवश्यक है यदि तीन दिन में पत्नी के कागज जमा नहीं किए तो आपका आवास की सूची से नाम हटा दिया जाएगा।
इसी पत्र को लेकर दिव्यांग जिला कलेक्टर के पास पहुंचा । ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले ही कलेक्ट्रेट गुना से कलेक्टर महोदय ने एक आदेश निकाला था जिसमें सभी नगर पालिकाओं को आदेशित किया गया था कि दिव्यांगों को 6% आवास में आरक्षण की सुविधा दी जाए । वह आदेश भी दिव्यांग ने कलेक्टर को उपलब्ध करवाया और कहा कि आप ही ने आदेश 6% का निकला है अब मैं तीन दिन में बहू कहां से लाऊं। मुझे ₹600 पेंशन मिलती है आवास भी नहीं है ऐसी स्थिति में तीन दिन में मुझसे कौन शादी करेगा ।
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