कर्नाटक में तंबाकू पर सख्ती; खरीदने की उम्र 18 से बढ़ाकर हुई 21 साल, सार्वजनिक जगहों पर खाने पर रोक

कर्नाटक सरकार ने तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर सख्ती बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने इसकी खरीद के लिए तय उम्र सीमा को 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

May 31, 2025 - 17:47
 0  108
कर्नाटक में तंबाकू पर सख्ती; खरीदने की उम्र 18 से बढ़ाकर हुई 21 साल, सार्वजनिक जगहों पर खाने पर रोक

बेंगलुरु (आरएनआई) कर्नाटक सरकार ने तंबाकू उत्पादों को लेकर एक सख्त कानून को अधिसूचित कर दिया है। इस नए कानून के तहत अब तंबाकू खरीदने की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है, साथ ही सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह अधिसूचना 30 मई को जारी की गई, जब राष्ट्रपति ने 23 मई को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) कर्नाटक संशोधन विधेयक, 2024 को अपनी मंजूरी दी।

नए कानून के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक जगह पर तंबाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कुछ विशेष जगह जैसे, 30 कमरे या उससे ज्यादा वाले होटल, 30 या उससे ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता वाले रेस्टोरेंट, हवाई अड्डों - इन जगहों पर विशेष स्मोकिंग जोन बनाए जा सकते हैं।

नए कानून की धारा 4A के तहत अब राज्य में हुक्का बार खोलना या चलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर या किसी और के नाम पर हुक्का बार नहीं खोल सकता, चाहे वो ईटिंग हाउस हो, पब हो, बार हो, रेस्टोरेंट हो या किसी भी नाम से चलने वाला कोई भी स्थान हो।

यदि कोई हुक्का बार चलाता पाया गया, तो उसे कम से कम एक साल की जेल, जो बढ़कर तीन साल तक हो सकती है। इसके साथ ही कम से कम ₹50,000 का जुर्माना, जो बढ़कर एक लाख रुपये तक हो सकता है।

नए कानून के मुताबिक अब कोई भी 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति तंबाकू या सिगरेट नहीं बेच सकता। इसके साथ ही किसी शैक्षणिक संस्था (स्कूल-कॉलेज आदि) के 100 मीटर के अंदर तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है। वहीं खुली या एक-एक सिगरेट भी नहीं बेची जा सकती। अब यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर स्मोकिंग करता है या 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू बेचता है, तो उस पर पहले जहां ₹200 का जुर्माना लगता था, अब ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
RNI News Reportage News International (RNI) is India's growing news website which is an digital platform to news, ideas and content based article. Destination where you can catch latest happenings from all over the globe Enhancing the strength of journalism independent and unbiased.