अवैध बीड़ी निर्माण इकाई पर छापा, बाल श्रम कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई

गुना (आरएनआई) शहर के केंट क्षेत्र में संचालित एक अवैध बीड़ी निर्माण इकाई पर श्रम विभाग ने कार्रवाई करते हुए श्रम कानूनों के गंभीर उल्लंघन का मामला पकड़ा है। निरीक्षण के दौरान न केवल पंजीयन के बिना संचालन पाया गया, बल्कि बाल श्रम अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन भी सामने आया।
श्रम पदाधिकारी गुना के निर्देश पर श्रम निरीक्षक राम कुमार चौदहा द्वारा तेली मोहल्ला स्थित एक बीड़ी निर्माण इकाई का निरीक्षण किया गया। यह इकाई रसीद, पिता स्व. ताज खां द्वारा संचालित की जा रही थी। निरीक्षण में यह पाया गया कि संस्थान न तो पंजीकृत था और न ही नियोजन की वैधानिक शर्तों का पालन कर रहा था। साथ ही बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 3(ड्ड) एवं 14 के तहत अनिवार्य जानकारी का कोई प्रदर्शन नहीं किया गया था।
श्रम कानूनों के इस उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने रसीद के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
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