अमानक आयुर्वेदिक दवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध, जिला आयुष अधिकारी ने मेडिकल स्टोर्स का किया निरीक्षण
गुना (आरएनआई) औषधि नियंत्रक एवं संचालनालय आयुष भोपाल से जारी निर्देश द्वारा डाबर इंडिया लि.22 साइट iv साहिबाबाद (उ.प्र.)-201010 की औषधि कफकुठार रस बैच नम्बर SB00066 निर्माण तिथि 04/2025 अवसान तिथि 03/2030 एवं लक्ष्मी विलास रस(नारदीय) बैच नम्बर SB00665 निर्माण तिथि 02/2023 अवसान तिथि 01/2028 तथा श्री धनवतरी हर्बल्ला विलेज किशनपुरा पीओ गुरूमाजरा 174101 तहसील बदी जिला सोलन (एच.पी.) की औषधि प्रवाल पिष्टी बैच नम्बर PPMB-077 निर्माण तिथि 06/2024 अवसान तिथि 05/2034 एवं मुक्ता शुक्ति बैच नम्बर MSBD059 निर्माण तिथि 07/2025 अवसान तिथि 06/2035 एवं शर्मायु जैन्यून आयुर्वेद श्री शर्मा आयुर्वेद मंदिर सिविल लाईन्स: दतिया-475661 (म.प्र.) की औषधि गिलोय सत्व बैच नम्बर 005P-1 निर्माण तिथि 03/2025 अवसान तिथि 02/2030 एवं कामदुधा रस बैच नम्बर 25117002P-1 निर्माण तिथि 06/2025 अवसान तिथि 05/2030 इन औषधियों के सेंम्पल शासकीय औषधी परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर द्वारा किये परीक्षण परिणाम Drugs and Cosmetics ACT.1940 Rules 1945 की धारा 33EE के तहत अमानक पाये जाने से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से क्रय/विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है।
जिसके संबंध में जिला आयुष अधिकारी सह पदेन ड्रग इंस्पेक्टर (आयुष) डॉ. कुलदीप सिंह गनावे द्वारा शहर के आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर, फार्मेसी ऐजेंसियों एवं औषधी विक्रेताओं का निरीक्षण कर अमानक औषधियों के विक्रय को पूर्ण रूप से रोकने के निर्देश दिये हैं। इसके पश्चात यदि कोई औषधि विक्रेता इन दवाओं का विक्रय करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। लक्ष्मी विलास रस(नारदीय) एवं कफकुठार रस औषधियों का उपयोग सामान्य सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार आदि में एवं प्रवाल पिष्टी एवं मुक्ता शुक्ति का उपयोग एसिडिटि, उदर रोग, श्वांस रोग आदि में किया जाता है। इस हेतु जन सामान्य से अपील की गयी है, कि उक्त औषधियों का उपयोग न करें एवं आयुर्वेद चिकित्सक उक्त औषधियों के उपयोग की सलाह न दें।
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