अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से झटका, विदेश यात्रा पर जल्द सुनवाई की मांग खारिज
कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद Abhishek Banerjee को राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा संबंधी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई सामान्य प्रक्रिया के तहत ही होगी।
मंगलवार को अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में आंखों के उपचार के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगते हुए याचिका दायर की थी। इस याचिका के साथ उन्होंने मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए भी अलग से आवेदन किया था। बुधवार को जस्टिस Sougata Bhattacharyya की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में तत्काल सुनवाई का कोई विशेष आधार नहीं बनता, इसलिए तेजी से सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।
दरअसल, हाल ही में एक अन्य मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच के संबंध में अभिषेक बनर्जी को अंतरिम राहत प्रदान की थी। यह मामला विधानसभा में विपक्ष के लिए आरक्षित कुछ पदों पर नियुक्तियों से जुड़े प्रस्ताव पर विधायकों के हस्ताक्षरों में कथित विसंगतियों की जांच से जुड़ा है। उस दौरान जस्टिस Kaushik Chanda की पीठ ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ सुरक्षा प्रदान की थी, जिनमें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा न करने की शर्त भी शामिल थी।
इसी शर्त के चलते अभिषेक बनर्जी ने इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगते हुए नई याचिका दाखिल की थी। हालांकि, अदालत ने उनकी मुख्य याचिका को रिकॉर्ड पर स्वीकार कर लिया है, लेकिन उस पर जल्द सुनवाई की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। अब विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी याचिका पर सुनवाई अदालत की नियमित प्रक्रिया के अनुसार होगी।
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