अफजाल अंसारी की याचिका पर 10 अक्तूबर को होगी सुनवाई
निचली अदालत ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद गाजीपुर से सांसद रहे अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की द्वोषसिद्धि खारिज करने से मना कर दिया था।
नई दिल्ली। (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए गए अफजाल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट मामले में उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अब 10 अक्तूबर को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष अंसारी के वकील जुबैर अहमद खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की द्वोषसिद्धि खारिज करने से मना कर दिया था। निचली अदालत ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद गाजीपुर से सांसद रहे अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
इसी साल 29 अप्रैल को एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल को चार साल की सजा सुनाने के साथ एक लाख का जुर्माना लगाया था। 24 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली थी। लेकिन, सजा पर रोक नहीं लगाई थी, जिसके चलते अफजाल अंसारी की सांसदी बहाल नहीं हुई।
माफिया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा वर्ष 2007 में पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के दो साल बाद दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया था। जबकि गैंगस्टर का मामला चल रहा था।
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