राऊ विधानसभा में मतदाता सूची से नाम कटने का आरोप, जीतू पटवारी ने उठाए गंभीर सवाल
इंदौर (आरएनआई) यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर फॉर्म 7 के माध्यम से किसी मतदाता का नाम कटवाने की आपत्ति दर्ज करता है, तो यह Representation of the People Act, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें एक साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद राऊ विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि उनकी विधानसभा राऊ में सरकारी बीएलओ (BLO) और भारतीय जनता पार्टी के बीएलए (BLA) की कथित साठगांठ से फॉर्म 7 के जरिए कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से कानूनी अपराध बताया।
जीतू पटवारी ने कहा कि इस गड़बड़ी से जुड़े सबूत सामने आने के बावजूद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में पुलिस द्वारा दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
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