अमेरिकी कोर्ट का बड़ा फैसला: ओरेगन में बिना वारंट अप्रवासी नहीं होंगे गिरफ्तार
वॉशिंगटन (आरएनआई)। अमेरिका में पोर्टलैंड की एक संघीय अदालत ने एक अहम निर्णय सुनाया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि ओरेगन राज्य में इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) एजेंट बिना वारंट के अप्रवासी लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, जब तक कि यह साबित न हो कि वे भागने की कोशिश कर रहे हैं। यह फैसला नागरिक अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं के सम्मान को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
यह आदेश डिस्ट्रिक्ट जज मुस्तफा कसुभाई ने बुधवार को सुना। कोर्ट ने इस फैसले से पहले यह रोक लगाई है कि ICE एजेंट बिना न्यायालय द्वारा जारी वारंट के गिरफ्तारियाँ नहीं कर सकते, सिवाय उन मामलों के जहाँ व्यक्ति के भागने का सशक्त डर हो। यह निर्णय एक प्रस्तावित क्लास-एक्शन मुकदमे के बाद आया है, जिसमें होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की उन नीतियों को चुनौती दी गई थी, जिनके तहत एजेंट बिना वारंट के अप्रवासियों को तुरंत हिरासत में ले लेते थे।
मुकदमे में वादी के रूप में पेश व्यक्ति, विक्टर क्रूज गेमज, ने कोर्ट को बताया कि उन्हें 1999 से अमेरिका में वैध रूप से रहने के बावजूद बिना वारंट गिरफ्तार किया गया और तीन सप्ताह तक हिरासत केंद्र में रखा गया। विक्टर ने यह भी कहा कि उनके पास काम का वैध परमिट था और वीज़ा की अर्जी भी पेंडिंग थी, फिर भी उन्हें बिना पर्याप्त जांच के हिरासत में लिया गया। अदालत को दिए गए सबूतों में ICE एजेंटों द्वारा छापेमारी के दौरान बिना वारंट गिरफ्तारियाँ करने के भी उदाहरण शामिल थे।
जज कसुभाई ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट का लक्ष्य नागरिकों और निवासियों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि सिविल इमिग्रेशन उल्लंघन के मामलों में बिना वारंट हिरासत में लेना “हिंसक और क्रूर” रूप से लागू किया जा रहा था, जिसमें कभी-कभी एजेंट अपनी बंदूकें ताने देखे गए, जो न्यायिक मानकों के विपरीत है। जज ने यह भी चिंता जताई कि ऐसे कार्रवाइयों से लोगों को उचित कानूनी प्रक्रिया से वंचित किया जा रहा है।
इस फैसले ने देश में नागरिक अधिकार समूहों और कानूनी विशेषज्ञों का ध्यान फिर से अमेरिका में अप्रवासियों के अधिकारों और सरकार की प्रवर्तन नीतियों की ओर खींचा है। फैसले से प्रतीत होता है कि कोर्ट अब नागरिक सुरक्षा और कानून के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपनाने को तैयार है।
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