पटवारी द्वारा विक्रय-निषेध भूमि का नामांतरण कराने पर त्वरित कार्यवाही – अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आरोन ने किया निलंबन
गुना (आरएनआई) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरोन के समक्ष नामांतरण प्रकरण से संबंधित एक अपीलीय प्रकरण में गंभीर अनियमितता मिलने पर ग्राम परेवा की भूमि सर्वे क्रमांक 64/2, रकबा 1.717 हेक्टेयर, जो जिल्द बंदोबस्त में शासकीय एवं वर्तमान कंप्यूटर खसरे में विक्रय-निषेध दर्ज है, का नामांतरण गोपनीय तरीके से स्वीकृत कराया गया था।
जांच में पाया गया कि हल्का पटवारी प्रशांत श्रीवास्तव द्वारा उक्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन में विक्रय-निषेध एवं शासकीय दर्ज भूमि होने का महत्वपूर्ण तथ्य अंकित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप नायब तहसीलदार वृत्त पनवाड़ीहाट के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 38/अ-6/2024-25 में दिनांक 20 जून 2024 को विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण स्वीकृत हो गया।
अनुविभागीय अधिकारी (रा) आरोन द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। प्रशांत श्रीवास्तव का जबाव असंतोषजनक पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
अधिकारी ने स्पष्ट किया कि विक्रय-निषेध भूमि के नामांतरण में लापरवाही गंभीर अनुशासनहीनता है, जो शासकीय कार्यप्रणाली की पारदर्शिता के विरुद्ध है। इस प्रकरण में प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारी को निलंबित कर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की गई है।
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