कलेक्‍टर द्वारा गुना शहर के नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत यातायात व्यवस्था को बनाये रखने भारी वाहनों का प्रवेश प्रात: 06:00 बजे से रात्रि 01:00 बजे तक किया प्रतिबंधित

Oct 4, 2024 - 21:41
Oct 4, 2024 - 21:41
 0  216
कलेक्‍टर द्वारा गुना शहर के नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत यातायात व्यवस्था को बनाये रखने भारी वाहनों का प्रवेश प्रात: 06:00 बजे से रात्रि 01:00 बजे तक किया प्रतिबंधित

गुना (आरएनआई) कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सतेन्‍द्र सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर संपूर्ण गुना शहर के नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत यातायात व्‍यवस्‍था को बनाये रखने तथा आमजन की सुविधा के दृष्टिगत भारी वाहनों का प्रवेश प्रात: 06:00 बजे से रात्रि 01:00 बजे तक प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किये गये हैं। 

पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आगामी नवदुर्गा एवं दशहरा त्यौहार के समय गरबा नृत्य, दुर्गा माता की झांकी, दुर्गा विसर्जन और रावण दहन के चलते शहर में 16:00 बजे से रात्रि 24:00 बजे तक श्रद्धालुओं की काफी भीड़-भाड़ रहने की संभावना है। आम जनता व श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु शहर में‍ भारी वाहनों के प्रवेश समय में आंशिक परिवर्तन किये जाने की आवश्‍यकता है। 

इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सतेन्‍द्र सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संपूर्ण गुना शहर के नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत यातायात व्यवस्था को बनाये रखने तथा आमजन की सुविधा व सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुये भारी वाहनों का प्रवेश प्रात: 06:00 बजे से रात्रि 01:00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं मोटर यान अधिनियम 2005 के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी 14 अक्‍टूबर 2024 तक प्रभावशील रहेगा।


Follow     RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6XB

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0