आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: अधिकांश राज्यों ने नहीं दिए हलफनामे, मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को तलब
नई दिल्ली (आरएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बढ़ रही आवारा कुत्तों की समस्या पर सोमवार को स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कई बार नोटिस देने के बावजूद अधिकांश राज्यों ने अब तक अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया है, जो अदालत के आदेशों की अवहेलना के समान है।
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि यह मामला जनहित और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा है। “आवारा कुत्तों के हमले बढ़ रहे हैं, बच्चे और बुजुर्ग असुरक्षित हैं। ऐसे में राज्यों का हलफनामा दाखिल न करना बेहद गंभीर लापरवाही है,” — अदालत ने टिप्पणी की।
राज्यों की सुस्ती पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक सिर्फ कुछ राज्यों — केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु — ने आंशिक जवाब दिए हैं, जबकि शेष राज्यों ने कोई ठोस कार्रवाई रिपोर्ट या हलफनामा दाखिल नहीं किया है।
कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या राज्यों ने आवारा कुत्तों की नसबंदी और पुनर्वास के लिए कोई योजना लागू की है, और यदि नहीं, तो क्यों लापरवाही बरती जा रही है।
3 नवंबर को अगली सुनवाई
अदालत ने निर्देश दिया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव स्वयं अदालत में उपस्थित हों, ताकि वे अपने-अपने प्रदेशों में उठाए गए कदमों की जानकारी सीधे दे सकें।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि 3 नवंबर तक हलफनामे दाखिल नहीं किए गए, तो संबंधित राज्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
बढ़ते हमलों से आमजन में डर
गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों में देशभर से आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं में तेजी आई है। कई राज्यों में बच्चों और बुजुर्गों की मौत तक के मामले सामने आए हैं। इन्हीं घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह मामला दर्ज किया था।।
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