आजम खां को झटका हेट स्पीच में बरी करने के MP-MLA कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने स्टे किया

हेट स्पीच के मामले में पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। राज्य सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर स्थगनादेश दे दिया है।

Thursday, August 3, 2023 - 17:11
Updated: 3 years ago
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आजम खां को झटका हेट स्पीच में बरी करने के MP-MLA कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने स्टे किया
आजम खान

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को एमपी-एमएलए कोर्ट रामपुर के द्वारा बरी करने के आदेश को स्टे कर दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। यह मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था। 

रामपुर जिले के थाना में दर्ज मुकदमे मे 27 अक्तूबर 2022 को पूर्व मंत्री आजम खां को तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस आदेश को आजम खान ने जिला न्यायालय एमपीएमएलओ कोर्ट में चुनौती दी थी। इस अपील में आदेश दिनांक 24 मई 2023 को आजम खान को दोषमुक्त कर दिया गया था। इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। जिसकी सुनवाई बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की अदालत में हुई।न्यायालय ने अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव व जेके उपाध्याय (एजीए) की बहस को सुनकर अभियुक्तों के विरुद्ध नोटिस जारी किया। साथ ही दोनों निचली अदालतों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। सुनवाई के लिए अगली तिथि 27 सितंबर निर्धारित की गई है।

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