‘’अंतरराष्ट्रीय विश्व बाल श्रम निषेध दिवस’’ पर अधिनियम के प्रावधानों से कराया गया अवगत, तीन संस्थानों में किशोर श्रम नियोजित पाए जाने पर की गई चालानी कार्रवाई

Jun 13, 2024 - 19:19
Jun 13, 2024 - 19:19
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‘’अंतरराष्ट्रीय विश्व बाल श्रम निषेध दिवस’’ पर अधिनियम के प्रावधानों से कराया गया अवगत, तीन संस्थानों में किशोर श्रम नियोजित पाए जाने पर की गई चालानी कार्रवाई

गुना (आरएनआई) ‘’अंतरराष्ट्रीय विश्व बाल श्रम निषेध दिवस’’ के अवसर पर विगत दिवस जिला टास्क फोर्स समिति के सदस्यगणों के साथ जिले में हनुमान चौराहा, पुरानी गल्ला मंडी, जयस्तंभ चौराहा आदि स्‍थानों पर व्यापारियों को बाल एवं किशोर श्रमिकों से कार्य नहीं कराये जाने हेतु जागरुक करते हुए अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया गया। इस दौरान तीन संस्थानों में किशोर श्रम नियोजित पाए जाने पर उन पर चालानी कार्रवाई की गई। 

समिति के सदस्य विशेष किशोर पुलिस इकाई से श्रीमती अंजलि गुप्ता उपनिरीक्षक एवं हेड कांस्टेबल अंकित कलावत, आर. अमर सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यालय गुना से बृजेश श्रीवास्तव एवं श्री कमलेश साहू, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से राजेश कुमार गोयल, सहायक संचालक एवं जिला श्रम पदाधिकारी कार्यालय गुना के श्रम निरीक्षक एवं जिला बाल श्रम एवं किशोर श्रम नोडल अधिकारी रामकुमार चौदहा एवं मयंक भार्गव द्वारा पुरानी गल्ला मंडी गुना स्थित संस्थान जय ट्रेडर्स, जैन स्वीट्स एवं महावीर मिष्ठान भंडार आर्य समाज काम्प्लेक्स ए.बी. रोड गुना स्थित संस्थानों में 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर श्रमिक कार्यरत होना पाए गए। बाल श्रम एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 एवं संशोधित अधिनियम 2016 के अंतर्गत तीन किशोर श्रमिकों को कार्यरत होना पाए जाने पर जय ट्रेडर्स, जैन स्वीट्स एवं महावीर मिष्ठान भंडार के संचालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई।

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