हाईवे पर शिफ्ट करा दीं अंग्रेजी व देशी शराब की दुकानें, हाईवे से 220 मीटर दूरी का मानक भी नहीं हो रहा पूरा
फतेहपुर (आरएनआई) मलवां विकास खण्ड के नेशनल हाईवे किनारे चौडगरा कस्बे में शराब की दुकानों को नोटिस जारी करने के बाद अवैध जगह पर ही रखवा दी शराब की दुकाने,ना मानक को देखा गया ना ही मानक के विपरीत चल रहीं अंग्रेजी व देशी शराब की दुकान चौडगरा कस्बे में हाइवे से कुछ दूरी पर मानक विहीन देशी व अंग्रेजी शराब की दुकान संचालित है। शिकायत पर दोनों दुकानों को नोटिस जारी करने के बाद आबकारी विभाग ने एक ही जगह पर दोनों दुकानें शिफ्ट करा दीं। दोनों दुकानें हाइवे से 220 मीटर दूरी का मानक पूरा नहीं कर रही हैं।
कस्बे के साईं रोड स्थित अंग्रेजी शराब दुकान नंबर 2 के अनुज्ञापी विजय सिंह ने विभाग से शिकायत की थी कि कस्बे में स्थित अंग्रेजी शराब दुकान नंबर 1 हाइवे से दूरी का मानक 220 मीटर पूरा न करने के कारण अंग्रेजी दुकान नंबर 2 की बिक्री पर असर पड़ रहा है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए आबकारी विभाग ने मौके पर पहुंचकर नाप की थी। नाप में दुकान की दूरी 220 मीटर की जगह मात्र 165 मीटर में ही दुकान स्थापित पाई गई थी। विभाग ने दोनों दुकानों को नोटिस जारी करते हुए 220 मीटर पर दुकानें स्थापित करने का आदेश जारी किया था। तीन दिन पूर्व अंग्रेजी शराब दुकान नंबर 1 को विभाग ने नोटिस वाली दुकान के पास ही स्थापित करा दी। अब सवाल यह उठ रहा है कि जो देशी शराब की दुकान हाइवे से 220 मीटर दूरी का मानक पूरा नहीं कर रही थी। फिर उसी जगह पर अंग्रेजी शराब दुकान नंबर 1 को विभाग द्वारा स्थापित कराना कैसे वैध हो गया। जो शराब कारोबारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रवार को अनुज्ञापी विजय सिंह ने मानक विहीन दुकान हटवाने के लिए एक शिकायती पत्र दिया था। जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आबकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि नियम विरुद्ध दुकान लगी होगी तो उसे हटवाया जाएगा।
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क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शराब की दुकानें राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर की दूरी पर स्थापित होनी चाहिए। जिन कस्बों व गांवों की आबादी बीस हजार से कम है। वहां पर यह दूरी 220 मीटर हो सकती है। नियम के अनुसार शराब की दुकान मंदिर व विद्यालय से 150 मीटर दूरी पर होना चाहिए। यह नियम शराब के नशे में हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए लागू किया गया था।
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