हत्या की अलग-अलग घटनाओं में दो महिलाओं समेत पांच को उम्र कैद

Jun 4, 2025 - 18:48
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हत्या की अलग-अलग घटनाओं में दो महिलाओं समेत पांच को उम्र कैद

फतेहपुर (आरएनआई) जिले की दो अदालतों में आज हत्या के दो अलग-अलग मामलों की अंतिम सुनवाई करते हुये विद्वान न्यायाधीशों ने पांच लोगों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा के साथ ही एक लाख पचहत्तर हजार रूपये का अर्थदण्ड़ का फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद ही पांचों लोगों जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं, को अदालत ने पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

ललौली थाना के कस्बा ललौली में वर्ष जुलाई 2021 में हुई घटना में मां-बेटी की मौत के मामले की जानकारी देते हुये शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार सिंह भदौरिया ने बताया की ललौली कस्बा निवासी पति फूलचन्द्र ने अपनी बड़ी बेटी पप्पी उर्फ प्रेमलता तथा दामाद लाला उर्फ नंदकिशोर के साथ मिलकर 4/5 जुलाई की रात्रि करीब एक बजे सोते समय पत्नी सुशीला व छोटी पुत्री गुड्डन को पेट्रोल डाल कर आग लगा दी थी, जिससे मां-बेटी दोनो ही बुरी तरह से जल गई थीं, जिन्हे उपचार के लिये जिला अस्पताल लाया गया, जहंा हालत नाजुक देखते हुये कानपुर हैलट के लिये रिफर कर दिया गया था। कानपुर ले जाते समय सुशीला की रास्ते में मौत हो गई, जबकि गुड्डन ने उपचार दौरान दम तोड़ दिया था। इसका मुकदमा आरोपी के भाई सुत्तन ने ललौली थाना में दर्ज कराया था। उन्होने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट हरि प्रकाश गुप्त ने गवाहों के बयानों व मृतका के बयानों के साथ ही पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करते हुये आरोपी पिता-पुत्र व दामाद पर दोष सिद्ध करार दिया। उन्होने अदालत का फैसला सुनाते हुये तीनों को सश्रम आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। इसी तरह अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नं. दो के विद्धान न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम ने बकेवर थाना के जरारा गांव में 3 दिसम्बर 2022 को हुई सुजीत की हत्या के विचाराधीन प्रकरण की आज अंतिम सुनवाई करते हुये पति हन्ता पत्नी आरती व पुत्र रवि को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ ही प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया। शासकी अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपिता आरती के विजय उर्फ गोलीदीन से अवैध संबंधों को लेकर मृतक सुजीत के विरोध के चलते पत्नी आरती ने पुत्र रवि को बरगला कर चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी, जिसका मुकदमा बकेवर थाना में दर्ज किया था।

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