सरकार का बड़ा फैसला: डॉक्टर की पर्ची के बिना कफ सिरप नहीं मिलेगा, बच्चों की सुरक्षा को दी प्राथमिकता
नई दिल्ली (आरएनआई)—केंद्र सरकार ने कफ सिरप से जुड़े गंभीर मामलों को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब देशभर में मेडिकल दुकानों पर डॉक्टर की पर्ची के बिना कफ सिरप नहीं बेचे जा सकेंगे। कफ सिरप की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगाने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
हाल के वर्षों में कफ सिरप में डाई-एथिलीन ग्लाइकोल (DEG) और ईथिलीन ग्लाइकोल (EG) जैसे घातक रसायनों के पाए जाने के बाद गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, कैमरून सहित भारत में भी कई बच्चों की मौतों के मामले सामने आए थे। इन घटनाओं के बाद सरकार ने कफ सिरप की बिक्री पर सख्त निगरानी की जरूरत महसूस की।
कफ सिरप अब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग
सरकार की शीर्ष औषध परामर्श समिति ने कफ सिरप को उस श्रेणी से बाहर करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें इसे विशेष लाइसेंस और निगरानी नियमों से छूट प्राप्त थी। अब:
कफ सिरप केवल डॉक्टर की पर्ची पर मिलेगा।
मेडिकल स्टोर को प्रत्येक प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।
गुणवत्ता जांच और मानक परीक्षणों के कड़े नियम लागू रहेंगे।
समिति के एक सदस्य ने बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सामान्य खांसी-जुकाम की स्थिति में भी लोग स्वयं दवा लेने की बजाय डॉक्टर से सलाह लें।
बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकार के लिए बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गलत दवा सेवन, दुष्प्रभाव और कफ सिरप का नशे के रूप में उपयोग रोकने के लिए यह निर्णय आवश्यक हो गया था। कई माता-पिता बिना विशेषज्ञ की सलाह के बच्चों को कफ सिरप दे देते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
सरकार का यह फैसला देश में दवाओं की गुणवत्ता, बच्चों के स्वास्थ्य और अनियंत्रित दवा उपयोग पर नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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