शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध में मौत की सजा; अपदस्थ PM की कानूनी लड़ाई मुश्किल
ढाका (आरएनआई)। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी करार देते हुए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इन पांच मामलों में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को भी दोषी माना है। फैसले के बाद पूरे बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया है और सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। अवामी लीग ने देशभर में बंद का आह्वान किया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुलाई 2023 में हुए छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों को हिंसक कार्रवाई का आदेश दिया गया, जिसमें करीब 1400 लोगों की मौत हुई। अदालत ने माना कि हत्या, यातना, आगजनी और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर घातक हथियारों के इस्तेमाल की जिम्मेदारी सीधे तत्कालीन प्रधानमंत्री और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों पर आती है। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि हसीना ने स्पष्ट रूप से घातक अभियान की रणनीति को मंजूरी दी थी, जबकि उनकी पार्टी ने इन सभी आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया।
इन मामलों में सबसे गंभीर आरोप अशुलिया और चंखरपुल में निहत्थे छात्रों की हत्या का रहा। न्यायाधिकरण के अनुसार अशुलिया में छह छात्रों को गोली मारकर मार दिया गया, जिनमें से पांच को बाद में जला दिया गया, जबकि एक छात्र को जिंदा जलाए जाने का आरोप है। इसी तरह रंगपुर में एक और छात्र अबू सईद की हत्या को भी अदालत ने सुनियोजित हिंसा का हिस्सा माना।
सरकार के अधिकारियों ने बताया कि फैसले पर बिना देरी के अमल होगा। कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषियों को 30 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय पीठ में अपील दायर करनी होती है, लेकिन यह अपील तभी संभव है जब आरोपी व्यक्ति गिरफ्तार हो या आत्मसमर्पण करे। चूंकि शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं और फरार मानी जा रही हैं, इसलिए फिलहाल वे अपील का लाभ नहीं उठा सकतीं।
अंतरिम सरकार के रुख और कानूनी बाधाओं को देखते हुए शेख हसीना के लिए आगे की राह बेहद कठिन दिखाई देती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस निर्णय को लेकर चर्चा तेज है और बांग्लादेश में इसका राजनीतिक असर व्यापक हो सकता है।
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