रोजमर्रा के मामलों में CBI जांच का आदेश न दें: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली (आरएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सांविधानिक अदालतों को सामान्य मामलों में सीबीआई जांच का आदेश नहीं देना चाहिए। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद की भर्ती में कथित गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने को कहा गया था।
जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा कि सीबीआई जांच का आदेश केवल असाधारण और गंभीर परिस्थितियों में ही दिया जाए। केवल राज्य पुलिस पर अविश्वास या आरोप लगाना इसकी पर्याप्त वजह नहीं हो सकता।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि—
सीबीआई जांच अंतिम विकल्प के रूप में ही होनी चाहिए।
पहले ये संतुष्टि हो कि पहली नजर में अपराध के साक्ष्य मौजूद हैं।
निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए स्थानीय पुलिस असमर्थ या पक्षपाती दिख रही हो।
मामला बड़ा, जटिल, राष्ट्रीय प्रभाव वाला हो या प्रभावशाली व्यक्तियों की संलिप्तता सामने हो।
बेंच ने चेतावनी दी कि सीबीआई को जांच सौंपना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है और अदालतों को इसका इस्तेमाल बेहद सीमित दायरे में ही करना चाहिए।
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