रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की निगरानी में होंगे बार काउंसिल के चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दी निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी

Nov 10, 2025 - 15:35
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रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की निगरानी में होंगे बार काउंसिल के चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दी निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी

नई दिल्ली (आरएनआई) — सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल चुनावों को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए संकेत दिया कि अब इन चुनावों की निगरानी रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों के अधीन की जाएगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए हर राज्य में स्वतंत्र चुनाव समितियां गठित की जाएंगी, जिनकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि “राज्य बार काउंसिल या बार एसोसिएशन के चुनाव दुनिया के सबसे मुश्किल चुनावों में से एक हैं।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और राज्य बार काउंसिल्स पर जनता और वकीलों का विश्वास बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है।

पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा से कहा कि वे अलग-अलग राज्यों में चुनाव की तारीखें जल्द से जल्द घोषित करें। इस पर मिश्रा ने अदालत को बताया कि पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के चुनावों की घोषणा सोमवार को कर दी जाएगी, जबकि सात अन्य राज्यों की तारीखें इस सप्ताह के भीतर घोषित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव प्रक्रिया में रिटायर्ड जजों की निगरानी होती है तो बीसीआई को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

सुनवाई में वरिष्ठ वकील माधवी दीवान ने अदालत को बताया कि कुछ राज्यों में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली बार काउंसिल ने 9 अक्टूबर को चुनाव की तारीखें घोषित की थीं, लेकिन अगले ही दिन बीसीआई ने एक नोटिस जारी कर उस संस्था को भंग कर दिया। इस पर पीठ ने स्पष्ट किया कि बीसीआई को चुनाव प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता, लेकिन निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी बार काउंसिल चुनावों में रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति की जाएगी।

अदालत ने 31 अक्टूबर को दिए गए अपने पिछले आदेश का भी उल्लेख किया, जिसमें बीसीआई को पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के चुनावों की अधिसूचना 10 दिनों में जारी करने और 31 दिसंबर तक चुनाव पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया था। साथ ही, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक संपन्न कराने और मतदाता सूची से जुड़ी सभी वैध शिकायतों का समाधान करने के निर्देश भी दिए गए थे।

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