राजनीतिक जनसभाओं के लिए 10 दिनों में SOP बनाए सरकार, करूर हादसे पर मद्रास हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
मद्रास (आरएनआई): मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को राजनीतिक पार्टियों की जनसभाओं और रोडशो के आयोजन के लिए 10 दिनों के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यदि सरकार तय समय सीमा में SOP नहीं बनाती है, तो न्यायालय खुद इस संबंध में आदेश जारी करेगा।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम. एम. श्रीवास्तव और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने यह आदेश करूर भगदड़ हादसे से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। उल्लेखनीय है कि 27 सितंबर को करूर में अभिनेता और तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) प्रमुख विजय की रैली के दौरान भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी।
हाईकोर्ट ने कहा — बिना SOP के नहीं होगी कोई रैली या रोडशो
सुनवाई के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल जे. रविंद्रन ने अदालत को बताया कि जब तक नई SOP तैयार नहीं हो जाती, तब तक राज्य में किसी भी राजनीतिक दल को रैली या रोडशो आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, वे सार्वजनिक बैठकें (public meetings) कर सकते हैं।
पीठ ने यह पूछने पर कि SOP का मसौदा कब तक तैयार होगा, सरकार की ओर से बताया गया कि इसे बनाने से पहले पुलिस, अग्निशमन विभाग, नागरिक निकायों और अन्य एजेंसियों से परामर्श लेना जरूरी है। इसके लिए कुछ और समय मांगा गया।
हालांकि अदालत ने साफ कहा कि राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर SOP तैयार करनी ही होगी, अन्यथा अदालत इस संबंध में स्वयं आदेश पारित करेगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 नवंबर निर्धारित की है।
टीवीके प्रमुख विजय ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात
करूर हादसे के बाद अभिनेता-राजनेता विजय ने सोमवार को महाबलीपुरम के एक रिसॉर्ट में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान करीब 200 लोग, जिनमें 37 पीड़ित परिवार और कुछ घायल व्यक्ति शामिल थे, मौजूद रहे।
सूत्रों के अनुसार, विजय ने प्रत्येक परिवार से अलग-अलग मुलाकात कर उनका दर्द सुना। यह मुलाकात बंद दरवाजों के पीछे हुई और मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई।
Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0



