राजदेव रंजन मर्डर केसः पीड़ित परिवार को 9 साल बाद मिला न्याय, 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगा
सीबीआई अदालत ने राजदेव हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है।
मुजफ्फरपुर (आरएनआई) सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 30 अगस्त को मामले में तीनों को दोषी ठहराया था। जबकि सबूत के अभाव में तीन को बरी कर दिया था। कोर्ट ने दोषियों पर कुल डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह सज़ा रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता और सोनू कुमार गुप्ता को सुनाई। नौ साल पहले 2016 में राजदेव रंजन की गोली मारकर कर हत्या कर दी गई थी।
यह मामला 2016 में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या से जुड़ा है। सीबीआई ने बिहार सरकार के अनुरोध पर इस केस की जांच अपने हाथ में ली थी। जांच के दौरान कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के बीच में आरोपी मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया। इसलिए उनके खिलाफ मामला खत्म कर दिया गया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों दोषियों को दोषी पाया और कड़ी सज़ा सुनाई। साथ ही, अदालत ने पीड़ित परिवार को विधिक सेवा प्राधिकरण के ज़रिए मुआवज़ा देने का आदेश भी दिया है।
सीबीआई ने 15.09.2016 को यह मामला दर्ज किया और अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120-बी, 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस स्टेशन, सीवान (बिहार) में पहले से दर्ज मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 13.05.2016 को समाचार संवाददाता राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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