मछलियों के शिकार पर 31 अगस्त तक प्रतिबंध

फतेहपुर (आरएनआई) जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र सिंह ने बताया कि वर्षा ऋतु में भारतीय मेजर कार्प मछलियों कतला, रोहू, नैन करौंच तथा विदेशी कार्प-ग्रासकार्प, सिल्वर कार्य, कामन कार्प मछलियां प्रजनन करती हैं। एक जून से 31 अगस्त तक नदियों से मछलियों को पकड़ना, शिकार करना, बेंचना, आयात-निर्यात आदि पर जनपद की सीमान्तर्गत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है।
उन्होने बताया कि उक्त अवधि में मछली की शिकारमाही, बिक्री व आयात-निर्यात की चेकिंग मत्स्य, पुलिस, राजस्व विभाग (निरीक्षक स्तर से नीचे नहीं) को अधिकृत किया जाता है। जो भी व्यक्ति मछली का अवैधानिक शिकार, बिक्री आयात-निर्यात करते हुये पकड़ा जाता है, उसके विरूद्ध नियमानुसार उप्र मत्स्य अधिनियम 1948 में निहित प्राविधानो के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
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