बाल श्रम निषेध के विषय पर विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन

Jun 12, 2025 - 19:25
Jun 12, 2025 - 19:28
 0  243
बाल श्रम निषेध के विषय पर विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन

हरदोई (आरएनआई) अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आज प्रातः 11.00 बजे कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, धर्मशाला रोड सिनेमा चौराहा हरदोई में बाल श्रम निषेध के विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता योगेन्द्र दत्त मिश्रा, ईट भट्ठा एसोशियेसन के द्वारा की गयी। गोष्ठी का संचालन सत्यबीर सिंह, सहायक श्रमायुक्त, हरदोई द्वारा अध्यक्ष की अनुमति पर प्रारम्भ किया गया जिसमें जनपद में बाल श्रम नियोजन के प्रतिषेध, शिक्षा एवं उत्थान के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी। गोष्ठी का प्रारम्भ विजय बहादुर सिंह, अध्यक्ष सेवा भारती द्वारा किया गया जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि बाल श्रम को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिये कार्य योजना बनाये हेतु विचार विमर्श किया गया साथ ही चिन्हित बाल श्रमिकों को संस्कार और शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य तय किया गया। सुधीर अवस्थी, सहकारी समिति, हरदोई द्वारा बाल श्रम उन्मूलन हेतु पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन देते हुए अधिनियम के प्रावधानों पर गोष्ठी में उपस्थित सदस्यों को सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की गयी। गोष्ठी में पिंकी सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा विभाग की योजनाओं, मुख्य भक्ति, बाल श्रम योजना एवं स्पान्सर शिप योजना के माध्यम से अनाथ बाल श्रमिकों एवं भिच्छा में लगे बच्चों के उत्थान एवं कल्याण हेतु योजनाओं के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। गोष्ठी में शामिल अनूप तिवारी, चाइल्ड हेल्प लाइन, प्रोजेक्ट क्वार्डीनेटर द्वारा खोये पाये बच्चों अथवा अवैध व्यापार में शामिल बच्चों के रेसक्यू व हेल्पलाइन 1098 डायल 112 के माध्यम से उनके गन्तव्य तक पहुंचाने व शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने पर प्रकाश डाला गया। गोष्ठी में सत्यबीर सिंह, सहायक श्रमायुक्त, हरदोई द्वारा बताया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 12 जून 2002 से विश्व बाल श्रम प्रतिषेध हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार विश्व बाल श्रम मुक्त कराने हेतु कार्य किया जा रहा है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय् यूनीसेफ द्वारा भी 12 जून 2024 से लगातार विश्व स्तर से देश तक बाल श्रम निषेध हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में 12 जून से 17 जून 2025 तक बाल श्रम निषेध हेतु रैली, गोष्ठी, नुक्कड नाटक एवं इलेक्ट्रानिक प्रिन्ट मीडिया तथा सोशल मीडिया एवं उद्योग एवं व्यापार मण्डल द्वारा लगातार प्रचार प्रसार कराते हुए विभाग द्वारा प्रतिष्ठानों से बाल श्रमिकों का चिन्हांकन अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है तथा माह अगस्त 2025 तक सप्ताहिक अभियान चलाकर बाल श्रम में नियोजित करने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध अधिनियम के अनुसार विधिक कार्यवाही अपनायी जायेगी। उक्त गोष्ठी में वरूण दीक्षित, एडवोकेट द्वारा अधिनियम के विधिक प्राविधानों, प्रक्रियाओं एवं दंड के प्राविधानों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त विभाग के श्रम प्रवर्तन अधिकारी, श्याम सुन्दर, आदित्य प्रकाश सिंह एवं यादवेन्द्र विक्रम ने भी बाल श्रम प्रतिषेध से सम्बन्धित प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला। गोष्ठी में रामबाबू, प्रधान सहायक, ईश्वर चंद्र मिश्रा वरिष्ठ सहायक, एवं कार्यालय के समस्त कर्मचारियों एवं अन्य विभागों जैसे ए०एच०टी०यू०, डी०पी०ओ० प्रोबेशन, आई०सी०डी०एस० एवं सी०डब्लू०सी० आदि कार्यालयों से अधिकृत प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग लिया। गोष्ठी के अंत में सत्यबीर सिंह, सहायक श्रमायुक्त, हरदोई द्वारा गोष्ठी में सम्मिलित सभी सदस्यों/प्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए गोष्ठी का समापन किया।

Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
Laxmi Kant Pathak Senior Journalist | State Secretary, U.P. Working Journalists Union (Regd.)